मेरे दादा इलाहाबाद कोर्ट कहने 10 बीघा स


सवाल

मेरे दादा ने इलाहाबाद कोर्ट के कहने पर 10 बीघा सरकारी जमीन पर खेती की थी। वह जमीन नहर विभाग की थी। दादा ने नहर विभाग की जमीन पर 32 साल तक खेती की। बाद में नहर विभाग ने 2002 में उस जमीन पर बुलडोजर चलवा दिया। यह कह कर कि यहां सरकारी कार्य होगा। लेकिन 18 साल हो गए अभी तक कुछ भी नहीं बना। क्या हम उस जमीन पर अपना हक जता सकते हैं? क्या सरकार हमें मुआवजा देगी? क्या हम उस पर ऑपजेक्शन उठा सकते हैं?

उत्तर (1)


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हां जी बिल्कुल , अगर जमीन का अधिग्रहण किया गया था लैंड एक्विजिशन एक्ट द्वारा , तो उसमें ऐसा प्रावधान है , कि अगर सरकारी जमीन जो कि पहले किसी और की थी और अब सरकारी हो चुकी है , उस पर अगर 1 मियाद तक , सरकार कुछ निर्माण कार्य नहीं करती , तो सरकार को वह जमीन लौटा देनी पड़ती है मुआवजे के साथ जिससे सरकार ने वह जमीन अधिग्रहण की थी .


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