परमानेंट स्टे आर्डर जमीन विवाद मिलने


सवाल

परमानेंट स्टे आर्डर जमीन विवाद पर मिलने के बाद क्या उस जमीन का घेराव करके बैरिकेट किया जा सकता है ताकि विपक्षी पक्ष उस जमीन को इस्तेमाल न कर सके ।अगर घेराव किया जा सकता है तो वो कौन करेगा ।या हमे पुलिस के मदत लेनी पड़ेगी घेराव करने में स्टे आर्डर दिखकर।

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जमीन विवाद पर परमानेंट स्टे आर्डर मिलने के बाद उस जमीन का घेराव करके बैरिकेट नही किया जा सकता है स्टे आर्डर के बाद संपति यथा स्थिती मे रहती है जब तक न्यायालय उचित समझे अर्थात ना आप और ना ही विपक्षी तब तक संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि न्यायालय स्थगनादेश/ स्टे वापस लेने का आदेश ना कर दे।
यह किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकने या उक्त संपत्ति या परिसर से संबंधित किसी भी तरह के कार्य को एक विशिष्ट अवधि के लिए नहीं करने का एक अंतरिम आदेश होता है। यह 30 दिनों या 60 दिनों की अवधि के लिए हो सकता है या यह जीवन काल के लिए भी हो सकता है। 
 

उत्तर (1)


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