एक बार पंजीकृत होने के बाद एक समझौते को कैसे रद्द करें


सवाल

मैंने बिल्डर के साथ जनकपुरी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराया था। अब बिल्डर काम करने से मना कर रहा है और समझौते को रद्द (Cancel) करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या मैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन देकर इसे रद्द करवा सकता हूँ? कृपया मदद करें।

उत्तर (5)


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नहीं, एक बार जब कोई समझौता (Agreement) सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पंजीकृत (Registered) हो जाता है, तो सब रजिस्ट्रार उसे अकेले आपकी मर्जी से रद्द नहीं कर सकता। कानून के अनुसार, रजिस्टर्ड कागजात को रद्द करने के लिए या तो दोनों पक्षों (आप और बिल्डर) की सहमति होनी चाहिए या फिर अदालत का आदेश जरूरी है।

चूंकि बिल्डर समझौते को रद्द करने में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए आपको निम्नलिखित कानूनी कदम उठाने होंगे:

1. कानूनी नोटिस भेजें: सबसे पहले अपने वकील के माध्यम से बिल्डर को एक कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजें। इसमें साफ़ तौर पर लिखें कि उसने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है और काम पूरा नहीं किया है। उसे एक तय समय दें (जैसे 15 दिन) कि वह या तो काम शुरू करे या आपसी सहमति से 'कैंसिलेशन डीड' (Cancellation Deed) साइन करे।

2. दीवानी मुकदमा (Civil Suit) दर्ज करें: यदि नोटिस के बाद भी बिल्डर नहीं मानता, तो आपको सिविल कोर्ट में 'समझौते को रद्द करने' (Cancellation of Instrument) का मुकदमा दायर करना होगा। कोर्ट में आपको यह साबित करना होगा कि बिल्डर ने समझौते की शर्तों को पूरा नहीं किया है। कोर्ट के आदेश के बाद ही वह एग्रीमेंट कानूनी रूप से खत्म माना जाएगा।

3. सब रजिस्ट्रार को सूचना: कोर्ट में केस फाइल करने के बाद, आप उस केस की जानकारी सब रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखित में दे सकते हैं ताकि उस संपत्ति पर बिल्डर कोई गलत फायदा न उठा सके। इसके अलावा, आप अपनी संपत्ति पर 'स्टे ऑर्डर' (Stay Order) की मांग भी कर सकते हैं ताकि केस चलने तक बिल्डर वहां कोई निर्माण या बदलाव न कर पाए।

4. धोखाधड़ी की शिकायत: यदि बिल्डर ने आपसे पैसे लिए हैं और काम नहीं कर रहा, तो आप पुलिस में धोखाधड़ी (Cheating) की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत यह एक गंभीर मामला बन सकता है, जिससे बिल्डर पर समझौते को रद्द करने का दबाव बनेगा।

मेरी सलाह है कि आप सब रजिस्ट्रार के पास जाने के बजाय सीधे किसी दीवानी वकील (Civil Lawyer) से मिलें, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास एग्रीमेंट कैंसिल करने की न्यायिक शक्ति नहीं होती है।

237 votes

हेलो क्लाइंट hru.i को आपका प्रश्न प्राप्त हुआ है कि आपने सहयोग के लिए एक बिल्डर के साथ एक सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन सब रजिस्ट्रार कार्यालय जनकपुरी में अनुबंध पंजीकृत होने के बाद बिल्डर कह रहा है कि वह समझौते का पालन नहीं करेगा और न ही वह समझौते को रद्द करेगा। इस मामले में आपको समझौते को रद्द करने के लिए दीवानी मामला दर्ज करना होगा और साथ ही खुद को बचाने के लिए बिल्डर पर आपराधिक मामला दर्ज करना होगा।

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आपको अदालत के अधिकार क्षेत्र में जहां या तो संपत्ति पंजीकृत थी या जहां संपत्ति स्थित है, वहां बेचने के लिए समझौते की घोषणा और रद्द करने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर करने की आवश्यकता है। सब रजिस्ट्रार के पास इसे रद्द करने का अधिकार नहीं है।

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महोदय, आपके प्रश्न पर निश्चित रूप से कोई टिप्पणी करने से पहले बिल्डर के साथ आपके द्वारा किए गए समझौते की शर्तों का अध्ययन करना होगा। हालांकि, यह मानते हुए कि समझौते में बिल्डर द्वारा उल्लंघन की स्थिति में समझौते को रद्द करने का प्रावधान है, जैसा कि समझौते में प्रदान किया गया है, आपके पास ऐसा करने का अधिकार है

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जी बिल्कुल दे सकते हैं। और साथ में कोर्ट में केस भी कर सकते हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों। आपकी उपाय बनती है। कृपा अधिवक्त से संपर्क करे। और एप्लीकेशन आप खुद भी दे सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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