क्या मैं तलाक के लिए फाइल किए गए दहेज के पैसे वापस पा सकता हूं


सवाल

नमस्ते, मैं अपने पति से तलाक (Divorce) लेने के लिए अर्जी दाखिल कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं तलाक की कार्यवाही के साथ-साथ मेरे माता-पिता द्वारा शादी में दिए गए दहेज (Dowry) के पैसे और सामान (स्त्रीधन) को कानूनी तौर पर वापस पा सकती हूँ?

उत्तर (4)


104 votes

हाँ, आप तलाक की कार्यवाही के साथ-साथ अपने माता-पिता द्वारा दिए गए सभी पैसे और सामान, जिसे स्त्रीधन (Stridhan) कहा जाता है, को कानूनी तौर पर वापस पा सकती हैं।

'स्त्रीधन' वह संपत्ति है जो विवाह के समय, उससे पहले या बाद में पत्नी को उसके माता-पिता, पति या ससुराल वालों से उपहार (Gifts) के रूप में मिलती है। यह आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है जिस पर केवल आपका ही अधिकार है।

स्त्रीधन वापस पाने के लिए कानूनी रास्ता

स्त्रीधन वापस पाने के लिए, तलाक के मुकदमे से अलग एक कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है:

  1. आपराधिक विश्वासघात का मुकदमा (Criminal Breach of Trust): आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (जो पहले IPC की धारा 406 थी) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

    • आधार: इस धारा के तहत, आप आरोप लगा सकती हैं कि आपके पति ने आपके 'स्त्रीधन' (यानी आपकी निजी संपत्ति) को अपने कब्जे में रखा है और उसे वापस देने से मना करके आपराधिक विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) किया है।

    • सज़ा: यह एक गंभीर अपराध है जिसमें अधिकतम 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह कार्रवाई आपके पति पर सामान वापस करने के लिए तुरंत दबाव डालती है।

  2. दीवानी मुकदमा (Civil Suit for Recovery): आप दीवानी न्यायालय (Civil Court) में 'धन और संपत्ति वसूली का मुकदमा' (Suit for Recovery of Money and Goods) भी दायर कर सकती हैं। इस मुकदमे में आपको शादी में दिए गए सामान की एक विस्तृत सूची (Detailed List) देनी होगी और कोर्ट से उसे वापस दिलवाने या उसके मूल्य के बराबर मुआवजा (Compensation) दिलवाने की मांग करनी होगी।

समय का ध्यान (Timing)

  • आप तलाक की कार्यवाही शुरू करने से पहले या उसके साथ ही स्त्रीधन वापसी का मुकदमा दर्ज कर सकती हैं।

  • स्त्रीधन की वसूली का दीवानी मुकदमा सामान की मांग करने और मना किए जाने की तारीख से तीन साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

192 votes

अगर आप अपने पति से स्त्रीधन द्वारा दहेज में दिया गया पैसा वापस पाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट में आईपीसी की धारा 406 का केस फाइल करना होगा और अगर आपकी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है तो आप तलाक फाइल कर सकती हैं अदालत में मामला

68 votes

हां... अगर आप अपने पति से अलग हो जाती हैं तो आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है..आपके अलग होने का कारण चाहे जो भी हो..जो दहेज आपने दिया है वह आपका है..और इसलिए आप इसे लेने के लिए स्वतंत्र हैं.. सबसे पहले अपने परिवार से परामर्श करें और फिर अपने वकील से आपकी मदद करने और ऐसा करने के लिए कहें।

179 votes

हाँ, आप इसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, हालाँकि आपके विवाह में आपके द्वारा खर्च की गई राशि को वापस पाने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि अगर अदालत द्वारा तलाक दिया जाता है तो गुजारा भत्ता के रूप में आप अपने पति से पर्याप्त धन प्राप्त कर सकती हैं।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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