गाड़ी फाइनेंसर के बेचने के बाद कोर्ट केस और फर्जी रसीद से कैसे बचें
सवाल
उत्तर (2)
आप उसे नोटिस के संबंध में कंज्यूमर फोरम में अर्जी लगा सकते हैं तथा वहां पर भी शिकायत दर्ज करा कर अपना बाल जोड़ित कर सकते हैं तथा आप एक प्रार्थना पत्र अलग तरीके से तैयार कर कर उसमें अपनी सारी परेशानियों का उल्लेख करते हुए अपने नजदीकी थाना तो एसपी महोदय अथवा डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं जिसमें आप अपनी कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी वह हद पर गए रूपों का उल्लेख कर सकते हैं
अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में कंस्यूमर कोर्ट वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।
कंस्यूमर कोर्ट कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- Maine 1april 2024 ko apna Bijli bill Full pay kr diya tha lekin uske baad bhi mera bill 2mahine baad 22000 ka de diya jabki Mai full pay kr chuka hu ab complaint karne par bolte hai wo payment audit walo ne daal di iske liye mai kya kru
- Namskaar maine apna bijli bill 1april ko 23173 full pay kr diya tha lekin uske baad 2 mahine baad hi 22000 ka bill fer bhej diya jata hai kya iska koi samadhan hai mai iske liye kha jau pls mujhe btaye
- मैं एलएनसीटी कॉलेज का विद्यार्थी हूं मैं अपने अपने कॉलेज की फीस भरने में लेट हो गया मेरे ऊपर ₹6000 फाइन लगा दिया गया पहले भी फीस भरने जा चुका हूं फीस वह लेने को तैयार नहीं है बोलते हैं कि आप पहले फाइन भरिए फिर आप फीस जमा करना और मेरे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है में इतना फाइन नहीं दे सकता और में फीस दे रहा हु कॉलेज की ओर मैने सब टीचर से बात कर ली है कोई भी मेरे बात सुनने को तैयार नहीं है और न ही कोई निवारण बता रहा है कृपया मेरे मदद करे प्लेइस
- जनवरी 2020 में मैंने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लिया था l जून 2020 में मेरे पैर में फ्रैक्चर होने के कारण क्लेम आया था जो मुझे मिल गया । सितंबर 2022 में वापस व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लिया था दिसंबर 2022 में कंधे में फ्रैक्चर होने के वापस क्लेम आया परंतु इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया l मेरा प्रश्न यह है कि पहले वाले क्लेम का विवरण ना देने के कारण क्या कंपनी वर्तमान क्लेम को खारिज कर सकती है ? दोनों फ्रैक्चर में कोई संबंध नहीं है क्योंकि पहला फैक्चर मेरे दाएं पैर पैर में हुआ था और वर्तमान फैक्चर दाये हाथ के कंधे में है । दोनों फ्रैक्चर में लगभग ढाई साल से अधिक का अंतर है ।