एक्सीडेंटल बीमा क्लेम में पुराने क्लेम की जानकारी न देने पर रिजेक्ट होने पर क्या करें
सवाल
उत्तर (2)
हाँ, नियमों के अनुसार बीमा कंपनी शुरुआत में आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन चूंकि आपकी दोनों चोटें बिल्कुल अलग हैं, इसलिए आप कानूनी रास्ते से अपना पैसा वापस ले सकते हैं।
बीमा कंपनी का नियम: कोई भी बीमा हमेशा पूरे भरोसे पर आधारित होता है। जब आप नया बीमा लेते हैं, तो आपको फॉर्म में अपनी पुरानी बीमारियों और पहले लिए गए दावों की सही जानकारी देनी होती है। इस बात को छिपाना कंपनी के नियमों के खिलाफ माना जाता है और इसी आधार पर उन्होंने आपका पैसा रोका है।
आपका मजबूत पक्ष: उपभोक्ता अदालतों के कई बड़े फैसलों में यह साफ कहा गया है कि अगर पुरानी चोट का नई चोट से कोई लेना-देना नहीं है, तो कंपनी सिर्फ जानकारी छिपाने के आधार पर बीमे का पैसा देने से मना नहीं कर सकती। आपके मामले में पैर और कंधे की चोट बिल्कुल अलग-अलग हैं, इसलिए कानूनी रूप से आपका पक्ष बहुत मजबूत है।
हमारी आपको यही कानूनी सलाह है कि आप सबसे पहले बीमा कंपनी के बड़े शिकायत अधिकारी या बीमा लोकपाल के पास इस फैसले के खिलाफ अपनी अर्जी लगाएं। अगर वहां से भी आपका पैसा नहीं मिलता है, तो उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करके अपना क्लेम का पैसा ब्याज सहित वापस पाने के लिए आप हमारी कानूनी सहायता ले सकते हैं।
बीमा कंपनी आपका क्लेम आप दोनों के मध्य तयशुदा शर्तों के आधार पर ही कर सकती है . यदि आपने बीमा की धनराशि अर्थात प्रीमियम की धनराशि अदा की हुई है और बीमा पालिसी दुर्घटना के दिन चालू हालत में है आपका क्लेम अस्वीकृति जरूर किसी सुधा ओके किया होगा तथा बीमा क्लेम निरस्त किए जाने का कारण आपको लिखकर अवश्य भेजा गया होगा . बीमा कंपनी मनमाने ढंग से आपको बिना सुने आपका क्लेम निरस्त नहीं कर सकती है .
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