क्या मैं अपने विश्वविद्यालय के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता हूं


सवाल

विश्वविद्यालय ने मेरी मूल मार्कशीट खो दी और पूछने पर कह रहे हैं कि उन्होंने इसे किसी और को दिया होगा और जारी भी नहीं कर रहे हैं। कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ?

उत्तर (1)


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सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी को लीगल नोटिस भेजकर अपनी मार्कशीट की मांग करनी चाहिए। यदि विश्वविद्यालय इसका जवाब नहीं देता है तो आप उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

हाल के निर्णयों के अनुसार, छात्र और विश्वविद्यालय विवाद से निपटने के लिए उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

 


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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