धारा 28 हिन्दू विवाह अधिनियम - डिक्रियों और आदेशों की अपीलें
October 11,2018
विवरण
(1) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियाँ, उपधारा(3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसी प्रकार अपीलनीय होंगी जैसे न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीलनीय होती है और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं ।
(2) धारा 25 या धारा 26 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तभी अपीलीय होंगे जब वे अन्तरिम आदेश न हों और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं।
(3) केवल खर्चे के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी ।
(4) इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के अन्दर की जाएगी।
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