NRI आधार कार्ड कैसे प्राप्‍त कर सकते हैं in Hindi?

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April 11, 2019
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा



एन. आर. आई. (गैर निवासी भारतीय) के लिए आधार कार्ड

आधार अधिनियम 2016 के अनुसार, वह व्यक्ति जो भारत का निवासी है, आधार कार्ड के लिए नामांकन करने के लिए योग्य है। एक भारतीय निवासी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 12 महीने में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहता है। एक अनिवासी भारतीय (एन. आर. आई.) आधार कार्ड के नामांकन के लिए योग्य है, यदि वह आधार कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीने में 182 दिन या इससे अधिक समय तक भारत में रुका है।

आधार कार्ड में किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक, जनसांख्यिकीय और अन्य आवश्यक डेटा होते हैं, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान करने में किया जाता है, और इसे केंद्रीकृत डेटाबेस से जोड़ा जाता है।

आधार कार्ड प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी खर्चे में उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वह एक भारतीय निवासी या गैर भारतीय निवासी हो। यह सुविधा किसी विदेशी नागरिक के लिए उसकी नागरिकता की परवाह किए बिना उपलब्ध है। आधार के नामांकन के समय (देश के किसी भी आधार केंद्र पर) प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। नामांकन की अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपने नजदीकी किसी भी आधार केंद्र पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं।
 

आधार को प्राप्त करने के फायदे

एन. आर. आई. के लिए, आधार कार्ड एक आवश्यक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इससे देश लौटने पर उन्हें सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने में भी मदद मिल सकती है। यही नहीं, वे कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे - सरकारी अध्ययन योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। हालांकि, आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए, उन्हें 12 महीने में 182 दिनों या उससे अधिक के लिए भारत में अपने अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता होती है, और इसके लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।
 

अनिवासी भारतीयों द्वारा आधार कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड के लिए नामांकन करने के इच्छुक एन. आर. आई. के पास कुछ मूलभूत दस्तावेज होने चाहिए। यू. आई. डी. ए. आई. (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) निम्नलिखित दस्तावेजों को स्वीकार करता है

  • जन्म प्रमाणपत्र

  • फोटो आई. डी.

  • विद्यालय प्रमाणपत्र

उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा, एक एन. आर. आई. को कुछ अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो किसी अन्य देश के साथ उसके संबंध को साबित करते हैं। यह जांचने के लिए कि क्या वह व्यक्ति आधार कार्ड पाने के लिए योग्य है, सभी दस्तावेजों को सरकारी प्राधिकरण और उपयुक्त अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है।
 

अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड पाने की प्रक्रिया

एक एन. आर. आई. को भी उसी प्रक्रिया का पालन करना होता है, जो एक भारतीय निवासी आधार कार्ड पाने करने के लिए करता है। आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाला अनिवासी भारतीय यू. आई. डी. ए. आई. की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकता है, और इसे डाउनलोड भी कर सकता है। और तदनुसार यू. आई. डी. ए. आई. अधिकृत नामांकन केंद्र का पता भी लगा सकता है। एक बार नामांकन केंद्र का चयन हो जाने के बाद व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ सभी पहचान और अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ अधिकृत नामांकन केंद्र पर जाना होगा।

आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए एन. आर. आई. को जिन चरणों का पालन करने की आवश्यकता है, वे नीचे दिए गए हैं

चरण 1. दस्तावेजों को जमा करना
पहला कदम सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना है, जो एन. आर. आई. होने की पहचान स्थापित करते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, फोटो आई. डी. कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र कुछ दस्तावेज हैं, जो एन. आर. आई. द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं। उसके बाद प्रस्तुत दस्तावेजों को सरकारी प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

चरण 2. फिंगर प्रिंट की स्कैनिंग
दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया के बाद एन. आर. आई. को बायोमेट्रिक स्कैनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसमें विशिष्ट आई. डी. को स्थापित करने के लिए उसकी सभी दस उंगलियों की स्कैनिंग शामिल है। यही कारण है कि व्यक्ति को आधार कार्ड नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक की पहचान अद्वितीय और सटीक है, बायोमेट्रिक स्कैन एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है।

चरण 3. आईरिस की स्कैनिंग
केवल उंगलियां ही नहीं, अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित व्यक्ति की आईरिस को भी स्कैन करेंगे कि किसी और की पहचान के साथ भ्रमित होने और किसी व्यक्ति की संपूर्ण पहचान स्थापित करने के लिए कोई जोखिम नहीं है।

चरण 4. फोटोग्राफ
स्कैनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सरकारी अधिकारी एक वेबकैम का उपयोग करते हुए, आवेदक की एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर लेंगे। यह फोटो आधार कार्ड पर प्रिंट होगी।
 

नामांकन के बाद की प्रक्रिया

यू. आई. डी. ए. आई. की वेबसाइट पर जाकर आवेदक, नामांकन पत्र की मदद से ऑनलाइन अपने आधार कार्ड की स्थिति को ट्रैक कर सकता है, जैसा कि अक्नॉलेजमेंट पर्ची में उल्लेख किया गया है। हालाँकि, प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड भेजने में लगभग 60-90 दिन लगते हैं। आधार विभाग द्वारा आधार कार्ड भेजने का समय, एन. आर. आई. और भारतीय निवासियों दोनों के लिए समान है। ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करके कोई व्यक्ति आसानी के साथ आधार कार्ड का लाभ उठा सकते हैं।

ई-आधार नामक आधार का डिजिटल रूपांतरण भी सभी प्रकार की सेवाओं के लिए समान रूप से स्वीकार किया जाता है, जिसे यू. आई. डी. आई. वेबसाइट से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
 

अनिवासी भारतीय, आधार और आयकर रिटर्न

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 एए के अनुसार, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा पेश किया गया है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए और पैन कार्ड के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट आई. डी. को भरना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हो गया है।

आधार संख्या / नामांकन आई. डी. की अनिवार्यता की यह शर्त उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। आधार अधिनियम 2016 के अनुसार, एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है, वह आधार कार्ड के लिए नामांकन करने के लिए योग्य है, और इसी अधिनियम के अनुसार, वह व्यक्ति आधार के आवेदन के योग्य है, जो आधार के आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने में कम से कम 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रह रहा है। इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 एए उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है, जो आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार भारतीय निवासी नहीं हैं।

निष्कर्ष यह है, कि आई. टी. एस. दाखिल करते समय आधार नंबर / नामांकन आई. डी. को भरने की यह स्थिति अनिवासी भारतीयों पर लागू नहीं होती है।


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