बलात्कार (धारा 376) का दर्ज मामला मैं कैसे वापस ले सकती हूँ
सवाल
उत्तर (4)
देखिए, आपको यह समझना होगा कि भारतीय कानून में बलात्कार (धारा 376) एक बहुत ही गंभीर और गैर-समझौतावादी (Non-Compoundable) अपराध माना जाता है। इसका मतलब है कि आप, जो शिकायतकर्ता हैं, सीधे अपने दम पर थाने में या निचली अदालत (Trial Court) में आवेदन देकर यह केस वापस नहीं ले सकतीं। आपके वकील ने जो कहा है, वह कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है।
हालाँकि, एक रास्ता है जिसके माध्यम से मुकदमे को समाप्त किया जा सकता है:
केस वापस लेने का एकमात्र कानूनी रास्ता (धारा 482)
आपके मामले को समाप्त करने का एकमात्र कानूनी तरीका यह है कि आप उच्च न्यायालय (High Court) में याचिका (Petition) दायर करें।
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याचिका का प्रकार: आपको 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' (CrPC) की धारा 482 के तहत एक संयुक्त याचिका (Joint Petition) दायर करनी होगी (जो अब 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 504 है)।
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आधार: इस याचिका में आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप और आरोपी के बीच अब समझौता (Settlement) हो गया है और आप स्वेच्छा (Voluntarily) से और बिना किसी दबाव के अभियोजन (Prosecution) को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं।
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हाई कोर्ट का दृष्टिकोण: उच्च न्यायालय ऐसे गंभीर मामलों को रद्द (Quash) करने में बहुत सख्त होते हैं। कोर्ट तभी आपकी याचिका स्वीकार करेगा जब उसे यह विश्वास हो जाए कि:
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समझौता वास्तविक (Genuine) है और आप पर कोई दबाव नहीं है।
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मामले को जारी रखने से कोर्ट के समय और प्रक्रिया का दुरुपयोग (Abuse of Process) होगा (जैसे, अगर यह शादी के वादे पर बने सहमति से संबंध का मामला था जिसे बाद में 'बलात्कार' के रूप में दर्ज कराया गया)।
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प्रक्रिया: याचिका दायर होने के बाद, आपको और आरोपी को हाई कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा और न्यायाधीश के सामने समझौता होने की पुष्टि करनी होगी। हाई कोर्ट इस स्थिति का आकलन करने के बाद ही FIR और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दे सकता है।
आपको तुरंत एक ऐसे वकील से संपर्क करना चाहिए जो उच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों (Criminal Cases) और धारा 482 के तहत FIR रद्द (Quashing) करवाने के मामलों को लड़ता हो। निचली अदालत में केस वापस लेने का कोई आवेदन काम नहीं करेगा।
अदालतें आजकल बहुत सख्त हैं और शिकायतकर्ता को बलात्कार आदि के मामले को वापस लेने की अनुमति नहीं देती हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि वापसी के वास्तविक कारण को देखते हुए, अदालत आपको मामला वापस लेने की अनुमति दे सकती है। यदि शिकायतकर्ता और अभियुक्त अदालत के बाहर सहमत होते हैं या समझौता करते हैं तो निम्नलिखित में से किसी भी उचित कदम से आपराधिक मामला या प्राथमिकी वापस ली जा सकती है: 1: Cr.PC की धारा 257 के तहत आपराधिक शिकायत शिकायत द्वारा वापस ली जा सकती है अदालत में एक याचिका। 2: Cr.PC की धारा 321 के तहत लोक अभियोजक द्वारा अदालत में याचिका दायर कर आपराधिक शिकायत वापस ली जा सकती है। 3: Cr.PC की धारा 320 के तहत शिकायतकर्ता द्वारा उपयुक्त न्यायालय में समझौता याचिका दायर की जा सकती है। चरण 4: धारा 482 Cr.PC के तहत शिकायतकर्ता और अभियुक्त द्वारा संयुक्त याचिका द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी को रद्द किया जा सकता है।
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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
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