मैं कमलेश शर्मा राजस्थान सीकर डिस्ट्


सवाल

मैं कमलेश शर्मा राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं मेरे खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है एफ आई आर में धारा 323 341 और 452 की गई है इस व्यावसायिक भवन में हम लोग किराएदार हैं तथा वादी पक्ष 2005 से उसी भवन में किराएदार था मार्च 2018 में उसने उस भवन का कुछ हिस्सा खरीद लिया घटना जुलाई 2019 को हुई तथा घटनास्थल बरामदा था जो कि हम दोनों के लिए ही आने जाने के लिए खुला हुआ है जांच बदलवा दी गई फिर भी 452 कायम रखी गई मुख्य द्वार की एक चाबी उनके पास है तथा एक चाबी हमारे पास है मेरे हाथ में एक लकड़ी का डंडा था जो मैंने टेबल पर मारा यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है हमें उचित राय दें क्या करना चाहिए पुलिस चालान देने वाली है मेरा सवाल यह है कि इस परिस्थिति में 452 है या नहीं

उत्तर (1)


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प्रस्तुत क्योंकि आधार पर 452 नहीं बनती क्योंकि प्रॉपर्टी में आपकी हिस्सेदारी है और आप दोनों युक्त प्रॉपर्टी में किराएदार हैं आप चाहे तो हाई कोर्ट में या फिर ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं


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