हमले में आंख की रोशनी जाने पर सजा और मुआवजे का क्या कानूनी प्रावधान है


सवाल

मेरा नाम अनुराग कुमार चतुर्वेदी है और मैं, वर्तमान में गुजरात के छोटे से शहर में वापी में रह रहा हूं और मेरे साथ घटना हुई थी 13/01/2025 को भरूच जिला के पालेज गांव में जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी है सुयोग सप्लायर, जहा पर सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मेरे ऊपर जान लेवा हमला किया गया था, जिसमे मुझे काफी गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण मेरी एक आंख की रोशनी चली गई है और भविष्य में दूसरी आंख की भी जा सकती है तो मुझे किस तरह से मेरे आंख का नुकसान हुआ उसका हर्जाना अपनी सुरक्षा एजेंसी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा इसमें आरोपी को दोषी पाए जाने पर कितनी सजा हो सकती है

उत्तर (2)


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नमस्कार आपके ऊपर जो हमला हुआ है वह लगभग 1 साल पुराना है आपके पास अगर कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट या अन्य एविडेंस हो तो आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं और इसके लिए अगर आपका कंप्लेंट सत्य निकला तो उन्हें 10 साल या उससे ज्यादा की कारागार और फाइन दोनों हो सकती है इसके लिए आपको नेरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दाखिला करना पड़ेगा लेकिन आपको यह भी समझाना पड़ेगा कि आप लगभग 1 साल के बाद क्यों कंप्लेंट लॉज करने के लिए आए इसके लिए आपको अपना मेडिकल डॉक्यूमेंट और अन्य एविडेंस दिखाकर यह कंप्लेंट दाखिला करना पड़ेगा . क्या आपने उसे वक्त कोई फिर किया था ?


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