मेरे किरायरदार ताला तोड़कर चोरी ।25 26 जन


सवाल

मेरे किरायरदार के घर ताला तोड़कर चोरी हुई ।25 या 26 जनवरी को । मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ । उन्होंने चोरी का इल्जाम मुझपर शक जाहिर किया । पुलिस द्वारा मुझे 31 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया 4 घंटे बैठाया गया और 3 दिनों के लिए मेरा मोबाइल भी बिना किसी लिखा पढ़ी के जब्त किया गया । अब आज दिनांक 18 फरवरी को धारा 457/380 ipc के तहत नोतुस मिला है जिस पर 19 फरवरी को 10 बजे थाने में बुलाया गया है । वास्तविकता ये है कि इस चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है । ये अपराध मैंने गूगल काइये तो पता चला कि ये गैर जमानती हैं । मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं लेकिन पुलिस से कभी पाला नहीं पड़ा आज तक सो एक डर है मन मे । मुझे क्या करना चाहिए ।

उत्तर (1)


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डियर क्लाइंट ,

यदि आपके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज हुई हो तो इस स्थिति में आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो कर अपने अरे स्ट पर स्टे करवा ले और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखें

रिगार्ड्स


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