पुलिस किसी व्यक्ति को थाने में कब बुला सकती है


सवाल

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक शिकायत या सम्मन के पूछताछ के लिए थाने बुला सकती है? यदि पुलिस के पास ऐसा अधिकार है, तो वह कानून की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति को थाने आने का निर्देश दे सकती है?

उत्तर (4)


313 votes

हाँ, पुलिस को कुछ विशेष स्थितियों में किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक सम्मन के भी थाने बुलाने का अधिकार है। मुख्य रूप से जब पुलिस को किसी अपराध के बारे में संदिग्ध जानकारी मिलती है या किसी मामले की जांच के दौरान किसी व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध लगती है, तो पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कानून के अनुसार, पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकती है जिसे मामले के तथ्यों की जानकारी हो।

कानूनी तौर पर पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के तहत नोटिस भेजकर किसी व्यक्ति को थाने बुलाती है (जो पुराने कानून CrPC में धारा 41ए थी)। इस धारा के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज है या पुलिस को उचित संदेह है कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो उसे थाने में पेश होने का नोटिस दिया जाता है।

इसके अलावा, कानून की धारा 179 (पुराने कानून की धारा 160) के तहत भी पुलिस गवाहों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि, इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, महिलाएं और मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को पुलिस उनके घर पर ही जाकर पूछताछ करेगी, उन्हें थाने बुलाना अनिवार्य नहीं है।

अगर पुलिस आपको थाने बुलाती है, तो आपके पास यह जानने का पूरा अधिकार है कि आपको किस मामले में और किस हैसियत से (गवाह या संदिग्ध के रूप में) बुलाया जा रहा है। यदि आप जांच में सहयोग करते हैं और पुलिस के पास आपकी गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार नहीं है, तो पूछताछ के बाद आपको वापस जाने दिया जाता है।

340 votes

पुलिस को किसी व्यक्ति के बारे में संदेहास्पद सूचना मिलने पर या किसी मामले में व्यक्ति का नाम संदिग्ध व्यक्ति होने की स्थिति में पुलिस किसी व्यक्ति को थाने में बुला सकती है।

134 votes

पुलिस को लोगों को थाने बुलाने के लिए सीआरपीसी की उपयुक्त धारा के तहत नोटिस जारी करना होता है। लेकिन व्यवहार में पुलिस इस प्रक्रिया का पालन नहीं करती है क्योंकि वह लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाती है। उचित सूचना के अभाव में कोई भी व्यक्ति थाने जाने से इंकार कर सकता है।

250 votes

नमस्ते, पुलिस किसी को भी कॉल कर सकती है अगर उन्हें पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति किसी मामले में किसी भी तथ्य/परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। यदि आपके अंत से अधिक जानकारी प्रदान की गई होती तो आसान होता। अधिक जानकारी के लिए बेझिझक हमसे बात करें, ऑल द बेस्ट।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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