पीड़िता व्यक्ति बलात्कार आरोप लगाया


सवाल

पीड़िता ने एक व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया एफ आई आर व 164 के बयान में भी कहा कि राहुल सिंह ने मेरे साथ बलात्कार किया लेकिन जिरह के दौरान कहां आज अदालत में जो राहुल सिंह मौजूद है यह वो राहुल सिंह नहीं है जिन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया था बलात्कार करने वाले ने अपना नाम राहुल सिंह बताया था आज अदालत हाजिर राहुल सिंह वो राहुल सिंह नहीं है जिन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया

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जब कोई व्यक्ति अपना बयान पलट देता है तो उसे हम लोक कोर्ट की भाषा में हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं, मतलब वह चश्मदीद जो अपने बयान से पलट गया. देखा जाए तो पीड़ित भी अपने आप में एक गवाही होता है अगर जिस पीड़ित पर जुर्म हुए जुर्म करने वाले के द्वारा और वहां पर और कोई गवाह मौजूद नहीं था और ना ही सीसीटीवी, तो ऐसी सूरत में, जिस पीड़ित व्यक्ति पर गुजरती है, वह अपने आप में ही एक चश्मदीद होता है, गुनाह का. इसलिए आप के केस में यह मद्दे नजर रखता है की 164 के ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत, जो पीड़िता के द्वारा बयान दर्ज करवाया गया, मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उस समय वहां आरोपी मौजूद था या नहीं. अगर आरोपी मौजूद नहीं था, तो लड़की ने जो बाद में बयान पलट दिया है, उस पर संज्ञान लेते हुए, कोर्ट उस लड़के को बाइज्जत बरी भी कर सकता है. अगर वह आरोपी 164 के बयान देने के वक्त, हाजिर था, तब तो पीड़िता के के ऊपर शामत आ जाएगी कि कैसे वह अब अपने बयान से मुकर रही है.


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