धारा 164 सीआरपीसी अंतर्गत पीड़िता मजिस


सवाल

धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए कथन का अवलोकन विवेचना अधिकारी द्वारा किस स्थान पर किया जाता है और कितने समय के अंदर क्या जब तक धारा 164 सीआरपीसी के बयान का अवलोकन नहीं हो जाता तब तक पीड़ित पुलिस अभिरक्षा में रहेगी

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अगर पीड़ित ने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दे दिया है तो इसमें कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है जिसके अंदर आपके इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर को उसके एग्जामिनेशन करनी हो .उसके एक्जामिनेशन करने के लिए वह उतना ही समय लेगा जितना उसके एग्जाम नेशन को सही तरीके से पूरा करने के लिए लगे या फिर मैजिस्ट्रेट ने जो आर्डर दिया होगा उसके हिसाब से उतने समय के अंदर उन्हें एग्जामिनेशन रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करनी होती है .
पीड़ित चाहे तो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने लगा सकता है .


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