किसी आपराधिक प्रकरण मजिस्ट्रेट संज्


सवाल

किसी आपराधिक प्रकरण में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना या कॉग्निजेंस लेना क्या होता है मजिस्ट्रेट ऐसा कौन सा आदेश करते हैं जहां से यह माना जाए कि कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है? किसी मारपीट के मामले में अंतर्गत धारा 323 341 और 34 भारतीय दंड संहिता में मजिस्ट्रेट का कहना है कि कोरट संज्ञान ले चुका है लेकिन फाइल में ना तो आरोप तय हुए हैं और ना ही अन्य कोई आदेश है संज्ञान लेने की प्रक्रिया क्या है

उत्तर (1)


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हेलो मेरा नेम एडवोकेट कुणाल शर्मा है और कोर्ट आपके मामले का संज्ञान ले सकते हैं आपको चाहिए तो कृपया आप मुझसे संपर्क करें मैं आपको उचित और सही समय में सही निर्णय तक ले जाने में आपकी मदद करूंगा हेलो सर आप मुझसे जल्दी संपर्क कीजिए और सीआरपीसी की धारा 211 के थ्रू आप के आरोप में बदलाव भी कर सकते हैं


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