एक अपराधी सन 200 तेजाब फेंकमहिला घायल आर


सवाल

एक अपराधी जो सन 2003 में तेजाब फेंकमहिला को घायल करने के आरोप में धारा 326व 323व504 से दोषी ठहराया गया है न्यायालय से और जमानत पर है और अभी सन 2018 में दुबारा से नाबालिग लड़की का हाथ तोड़ने के आरोप में धारा 325व 323व 427 का मुकदमा दर्ज किया है ,और इधर छः महीने में चार बार थाना क्षेत्र से 107व116 की कार्यवाही की गई हैं और इसी छः माह में ही मारपीट करने के तहत चार से पांच बार धारा151 में चालान पेश किया जाता रहा है क्या ऐसे अपराधी लोगों की जमानत याचिका रदद् नही हो सकता है क्योंकि आये दिन किसी न किसी को मारता पिटता रहता है कुछ उपाय बताए

उत्तर (1)


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ऐसे व्यक्ति की जमानत बिल्कुल रद्द की जा सकती है क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति इस तरीके की हरकत बार बार करता है तो न्यायालय भी उसे जमानत नहीं देत. जिसमें दूसरे पक्ष को इस जमानत का विरोध करना पड़ेगा. आप इस केस में किसी क्रिमिनल वकील की सलाह लें जो आपकी इस में मदद कर पाय .


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