क्या मैं डीआरटी से नीलामी पर रोक ले सकता हूँ


सवाल

मैंने भारत के केंद्रीय बैंक से 2.5 करोड़ का ऋण लिया। मेरा खाता एनपीए हो गया और बैंक ने 13/4 नोटिस जारी किया और 2.8.2016 को संपत्ति का कब्ज़ा कर लिया और मैंने नोटिस के 45 दिनों के भीतर DRT में स्थानांतरित हो गया और आदेश दिनांक 7.9.2016 को उसी के लिए प्राप्त कर लिया कि मैं एक इच्छाधारी दोषी नहीं हूँ. डीआरटी ने 23.11.2016 को सुनवाई की पहली तारीख दी और इसे पेश करने की दूसरी तारीख 22.2.2017 दी, लेकिन फिर भी बैंक ने 6.1.2017 की तारीख के साथ ई-नीलामी नोटिस प्रकाशित किया है। बैंक ने 27.8.2016 को डीएम और डीएम को भी आवेदन किया। 23.11.2016 को डीआरटी ने 22.12.2016 को उनके सामने पेश होने के लिए मुझे जो तारीख दी, वह तारीख थी. अगर डीआरटी जमा राशि जमा करता है तो क्या मैं उच्च न्यायालय जा सकता हूँ?

उत्तर (2)


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हाँ, आप ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal - DRT) के माध्यम से बैंक की नीलामी प्रक्रिया पर तुरंत रोक (Stay) लगवा सकते हैं। चूँकि आपका मामला पहले से ही डीआरटी (DRT) में लंबित है और बैंक ने सुनवाई की अगली तारीख से पहले ही नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है, तो यह बैंक की एक जल्दबाजी भरी कार्यवाही मानी जाएगी।

आपको तुरंत डीआरटी (DRT) में एक 'अंतरिम राहत आवेदन' (Interim Relief Application) दायर करना चाहिए। इस आवेदन में आपको कोर्ट को बताना होगा कि मामला अभी विचाराधीन है और बैंक का नीलामी नोटिस कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन है। डीआरटी (DRT) के पास यह अधिकार है कि वह बैंक को नीलामी करने से रोक दे, बशर्ते आप बकाया राशि का एक हिस्सा जमा करने की मंशा जाहिर करें।

जहाँ तक उच्च न्यायालय (High Court) जाने का सवाल है, तो आमतौर पर जब तक आपके पास डीआरटी (DRT) के रूप में एक वैकल्पिक कानूनी मंच उपलब्ध है, तब तक उच्च न्यायालय सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है। यदि डीआरटी (DRT) आपकी प्रार्थना खारिज कर देता है या आपसे बहुत भारी जमा राशि (Pre-deposit) की मांग करता है जो आप वहन नहीं कर सकते, केवल तभी आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका (Writ Petition) दायर कर सकते हैं।

बैंक ने जो जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास भौतिक कब्जे (Physical Possession) के लिए आवेदन किया है, उसे भी आप डीआरटी (DRT) में चुनौती दे सकते हैं। बैंक अक्सर दबाव बनाने के लिए समानांतर कार्यवाही करते हैं, लेकिन यदि आप डीआरटी (DRT) से स्थगन आदेश (Stay Order) प्राप्त कर लेते हैं, तो नीलामी और कब्जे दोनों की प्रक्रिया रुक जाएगी।

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हां, आप नीलामी की कार्यवाही पर रहने के लिए डीआरटी से पहले एक अंतरिम राहत आवेदन दायर कर सकते हैं आगे आप डीआरटी के समक्ष डीएम आदेश को चुनौती दे सकते हैं। आपके मामले में प्रत्येक आवेदन के लिए वैधानिक शुल्क rs 250 / - होगा.


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