हमारे खेत राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर सम


सवाल

हमारे खेत से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है , समस्या ये है oi हमे मुआवजा मात्र 65 वर्ग मीटर दिया है परन्तु असल मे खेत के 10000 वर्ग मीटर पर कब्जे हेतु सरकार द्वारा चिन्हित किया है , हम SLAO ऑफिस मे भी संपर्क कर चुके है परन्तु वो बोलते है की हमारे पास जितनी भूमि अर्जन का आदेश आएगा हम उतने का मुआवजा देंगे । हम इस विषय में अनेकों ऑफिस के चक्कर लगा चुके है , परंतु कहीं भी मदद नहीं मिली है। कृपा ये बताएं की यह कौन अधिकारी द्वारा तय किया जाता है की किस खेत/गाटा संख्या की कितनी भूमि अर्जन की जानी है, जिस से हम उस अधिकारी से संपर्क कर सकें। या इसकी शिकायत किस अधिकारी को करे। धन्यवाद

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सबसे पहले इसमें आपको एक वकील की जरूरत है वही आपको इस संबंध में अधिक कागजात उपलब्ध कराने में मदद करेंगे तथा उन्हें कागजों के जाटों के आधार पर आप अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं तथा वहीं से स्पष्ट जानकारी होगी की कितनी भूमि अधिकरण होनी है तथा कितनी भूमि चाहिए तथा कितनी भूमि का मुआवजा किया गया है इस संबंध में आप शिकायत भूमि अधिग्रहण विभाग तथा डीएम साहब से कर सकते हैं


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