सर जानकारी चाहता हू मेरे पिता जी भुराज


सवाल

सर में ये जानकारी चाहता हू की मेरे पिता जी ने भुराजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया गया वहा से नियम के अनुसार निराकरण कर दिया गया फिर अनावदक गण ने अपील कर दिया एसडीएम न्यायालय में एसडीएम के द्वारा हमारे पक्ष को न सुनाकर नियम के विरुद्ध एक भाई जो की मेरे पिता है उन्हे 1 acre Kam भूमि से दिया और दो भाई को बराबर de दिया जो की गलत है जो की गलत किया क्या में जो आदेश है उसे पुनर्विलोकन में पेश करू तो वो सही हो जाएगा या सिविल अपील करू जिससे मुझे न्याय मिल जाय और सिविल में विभाजन में कितनी कोर्ट फीस लगती है प्लीज मेरी मदद करे

उत्तर (2)


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सिविल अपील का विकल्प उपलब्ध है भैया इस न्यायालय में पुनर्विचार याचिका का विकल्प है मेरे विचार से पहले आपको पुनर्विचार आज का फिर सिविल अपील में जाना चाहिए रही बात विभाजन में नया शुल्क का तो वह जमीन के मूल्य पर निर्धारित करता है और जानकारी के लिए मुझे फोन पर संपर्क करें


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