यह दिवंगत शासकीय कर्मचारी महिला कर्म


सवाल

यह कि दिवंगत शासकीय कर्मचारी यदि महिला हो और उस कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी संतान नाबालिक हो ऐसी स्थिती में शासन उसके पति को परिवार संरक्षक के तौर पर उसे परिवार पेंशन प्रदान करता हो साथ में उसको अनुकम्पा नियुक्ती भी दे दी गई हो और कुछ दिन बाद संरक्षक मृतिका का पति पुर्नविवाह करके अलग परिवार बना ले और मृतिका के आश्रित (अविवाहित पुत्र, पुत्री जिसमें एक नाबालिक) संतान को पेंशन की राषि एवं भरण पोषण प्रदान न करे और यह बात प्रमाणित हो जाये कि वह मृतिका की संतान का भरण पोषण नही करता तो इसके लिए विभाग/शासन द्वारा ऐसा क्या नियम/प्रावधान है जिसके चलते मृतिका की संतान को परिवार पेंशन का लाभ मिल सके।

उत्तर (3)


175 votes

हेलो इस केस में आप पेंशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट मैं रिट याचिका दाखिल कर रिलीफ की मांग कर सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट इस केस में आपको और आपके विभाग को मां कार्यरत थी डायरेक्ट कर सकता है पेंशन का भुगतान बच्चों को दिया जाए शो अधिक के लिए संपर्क कर सकते हैं अनुराग भट्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट

123 votes

फैमिली पेंशन पति या पत्नी को दी जाती है किसी एक के करने के उपरांत उसकी पेंशन उसके दूसरे बचे हुए पति या पत्नी को मिलती है पेंशन बच्चों के लिए नहीं मिलती है अगर पति को अनुकंपा आधार पर पत्नी की जगह नियुक्ति मिली है और वह पुनर्विवाह करता है इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं है और यह पुनर्विवाह के बा राशि काटकर द वह अपने बच्चों को नहीं करता है तो नाबालिक बच्चे या पुत्री जिसका विवाह ना हुआ हो कोर्ट में अपने भरण पोषण एवं शिक्षा के लिए मुकदमा दाखिल कर सकते हैं यह सेक्शन 125 सीआरपीसी में किया जाता है पिता को यह आवश्यक है कि वह अपने बच्चों की देखभाल करें नहीं करता है तो न्यायालय के आदेश द्वारा उसकी वेतन से भरण पोषण का भुगतान काटकर असित बच्चों को दे दिया जाएगा


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