यदि इंसान prpery तीन बेटों नाम इंसान deah क्य


सवाल

यदि कोई इंसान अपनी property अपने तीन बेटों में से एक के नाम कर गया है और उस इंसान की death हो गयी है तो क्या वह बेटा उस सम्पत्ति का पूर्ण अधिकारी होता है। यदि हाँ, तो क्या उस की अगली generation के बच्चे भी उस सम्पत्ति के बराबर के हिस्सेदार होते हैं या सम्पत्ति लेने वाले पुत्र को भी उस सम्पत्ति की वसीयत अपनी मर्जी से करने का अधिकार होता है। क्या शादीशुदा ल़डकियों का भी उस सम्पत्ति पर बराबर का अधिकार होता है या नहीं।

उत्तर (2)


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यदि संपत्ति स्वयं अर्जित () है और पिता ने इसे बेटे के नाम कर दिया, तो बेटा इसका पूर्ण स्वामी होगा और अपनी मर्जी से इसे किसी को भी दे सकता है।
यदि यह पारिवारिक या पैतृक संपत्ति है, तो बेटा इसका सिर्फ उत्तराधिकारी होगा और उसके बच्चे (अगली पीढ़ी) भी इसमें कानूनी हिस्सेदार होंगे।
शादीशुदा बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार समान अधिकार मिलता है।


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