मैं पीड़िता हूं मैंने पति खिलाफ एफ आई


सवाल

मैं पीड़िता हूं मैंने अपने पति के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई है जोकि 498a 504 506 तीन बटे चार डीपी एक्ट 511 377 क्या इसमें अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिलेगी कि नहीं निचली अदालत ने जमानत खारिज कर दिया है

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आपके पति ने आपके खिलाफ जो भी उत्पीड़न किया है उसके खिलाफ आपने मामला दर्ज करवाया है और जैसे कि आपने बताया है कि वो जमानत अग्रिम अग्रिम जमानत आवेदन निचली अदालत से तब ऐसी स्थिति में वह हाईकोर्ट में कृषि अग्रिम जमानत लगा सकता है और आप अपना वकील खड़ा करके आपत्ति करता बनकर उसका विरोध करके आवेदन खाली करवा सकती हैं . कोई मदद चाहिए हो तो मुझसे मिल सकती हैं


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