मैं झारखंड सरकार कर्मचारी मुझे बिहा


सवाल

मैं झारखंड सरकार कर्मचारी मुझे बिहार पुनर्गठन नियम के तहत बिहार से ट्रांसफर कर झारखंड राज्य में पदस्थापित किया गया है मेरे पास जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र है मैं मूल रूप से बिहार का निवासी हूं परंतु टेंडर ट्रांसफर कर भारत सरकार ने झारखंड राज्य में पदस्थापित किया था मैं सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा मैं सम्मिलित हुआ परंतु मुझे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि यदि मैं मैं पदस्थापित होता तो तो मुझे आरक्षण का लाभ क्योंकि सिमित परीक्षा कार्यस्थल पर ही दिया जा सकता है इसलिए मुझे झारखंड में सिमित परीक्षा में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए परंतु डिविजन बेंच झारखंड उच्च न्यायालय बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 72 तथा 73 और अनुच्छेद 14 एवं 16 के तहत लाभ लाभ देने से इनकार कर दिया है मुझे कोई सलाह दें झारखंड में सिमित परीक्षा में आरक्षण का लाभ का हक मिल सके

उत्तर (2)


180 votes

! नमस्कार, मैं सुशील कुमार गोठवाल एडवोकेट ने आपकी समस्या को पढ़कर समझ लिया है। आपको परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है फिर भी यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो यह मुझे बताना होगा कि क्या हाइकोर्ट ने फैसला किया है। आप कबसे यहाँ पोस्टेड हैं।







धन्यवाद।


अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में सिविल वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।


भारत के अनुभवी सिविल वकीलों से सलाह पाए


सिविल कानून से संबंधित अन्य प्रश्न