महोदयमेरे मकान तीन दुकानें है।मै किर


सवाल

महोदय,मेरे मकान में तीन दुकानें बनी है।मै इन्हें किराए पर उठाना चाहता हूँ।किसी ने मुझे सलाह दी है कि किराएदारी अनुबंध पत्र न बनाकर लीव एण्ड लाइसेंस अनुबंध पत्र के द्वारा दुकान लाइसेंस शुल्क के रूप में दे दो।खाली कराने में आसानी होगी।कृपया इस विषय पर मार्गदर्शन करें कि क्या उचित रहेगा।

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कानून की दृष्टि से किरायेदारी अनुबंध के तहत किराएदार को अधिक अधिकार मिल जाते हैं और भविष्य में दुकान खाली कराना कठिन हो सकता है। वहीं लीव एंड लाइसेंस अनुबंध केवल अनुमति के आधार पर दुकान उपयोग का अधिकार देता है, जिसमें स्वामित्व और अधिकार आपके पास ही रहते हैं।

इस अनुबंध में आप स्पष्ट रूप से अवधि, मासिक लाइसेंस शुल्क, बिजली-पानी का भुगतान, अनुबंध की समाप्ति पर दुकान खाली करने की शर्त आदि लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि किराएदार दुकान खाली करने से मना करे तो कोर्ट में आपके पक्ष में राहत जल्दी मिल सकती है।


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