पति तलाक बची जिसकी उमर 14 साल पिछले 5 साल


सवाल

पति से तलाक के बाद एक बची जिसकी उमर 14 साल है, जो पिछले 5 साल से मा के पास रह रही है, बची गलत रास्ते पर ना जाए तो मां रोक टोक कर रही है, पहले वाला बाप उस को उकसा रहा है, बची बाप के पास जाना चाहती है, तो क्या बाप बिना कोट की मंजूरी के बची को लेकर जा सकता है ओर बची अपनी मर्जी से जा सकती है क्या मां क्या कर सकती है

उत्तर (2)


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नमस्कार आपने जो बात बोली है उसके अंतर्गत मैं आपको सलाह दे सकता हूं पिता बिना न्यायालय की अनुमति के नाबालिक बच्ची को जबरन अपनी कस्टडी में नहीं ले जा सकता और 14 वर्ष की बच्ची की इच्छा निर्णायक नहीं है केवल सहायक मानी जाएगी अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा बच्ची स्वयं चली जाए तब भी कानूनी कस्टडी का अधिकार न्यायालय ही तय करेगा यदि पिता द्वारा उकसानायक कस्टडी में हस्तक्षेप किया जा रहा है तो यह चाइल्ड वेलफेयर के विरुद्ध माना जाएगा माता को फैमिली कोर्ट में कस्टडी इंजेक्शन हेतु आवेदन तथा आवश्यकता होने पर पुलिस शिकायत या हबेस कॉरपस याचिका दायर करने का अधिकार है


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