क्या कृषि भूमि Sec 14 UP Land Ac आबादी घोषित Main सं


सवाल

क्या कृषि भूमि का Sec. 143 UP Land Act के द्वारा आबादी घोषित होने के बाद Mutation संभव है अगर यह भूमि नगरपालिका क्षेत्र के बाहर स्थित हो? इसकी प्रक्रिया कृपया विस्तार से समझाइए। क्या कृषि भूमि का Sec. 143 UP Land Act के द्वारा आबादी घोषित होने के बाद Mutation संभव है अगर यह भूमि नगरपालिका क्षेत्र के बाहर स्थित हो?

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जैसा कि आपने बताया कि अगर जमीन कन्वर्ट हुई है आबादी अंडर सेक्शन 143 यूपी लैंड एक्ट तो इसमें आपको जरूरत नहीं है म्यूटेशन कराने की आबादी मार्क हो गया होगा तो कोई भी आबादी की जगह नाम से नहीं उनका काम है एग्रीकल्चर लैंड का रिकॉर्ड रखना ना की आबादी लैंड का आपको कंस्ट्रक्शन सैंक्शन प्लान के लिए अप्लाई करना चाहिए अहाता या बिल्डिंग प्लान प्लॉट के ऊपर जैसे कि अहाता जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तब आपका नाम लेने से पार्टी या कहीं भी दर्ज होगा


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