कोई न्यायालय पक्षों सुने बिना फैसला य


सवाल

कोई भी न्यायालय दोनों पक्षों को सुने बिना कोई फैसला या या जजमेंट नहीं दे सकता इस बिंदु पर कोई रुलिंग या जजमेंट चाहिए, अधिनस्थ न्यायालय ने एक पार्टी को सुने बिना उसके खिलाफ बेदखली की डिक्री पारित कर दी है अब अपील में उक्त बिंदु पर रूलिंग या जजमेंट पेश करना चाहता हूं

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एसे बहुत से केस हैं जिनमे उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही है कि बिना सुने रूलिंग नहीं दे सकते। औडी अल्ट्रेम परटेम के भीतर बिना सुने कोई ओर्डर पारित नहीं किया जा सकता है।
यदि आप चाहें तो मैं आपको एक नोट बनाकर दे सकती हूँ सारे औरडर के साथ।


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