उम्रकैद सजा पाया व्यक्ति 14 साल रिहा जा


सवाल

उम्रकैद की सजा पाया हुआ व्यक्ति जब 14 साल के बाद रिहा हो जाये तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है। जबकि उसे उम्रकैद की सजा मिली है। संविधान के प्रावधान के अनुसार उम्रकैद का मतलब होता है पूरी उम्र की सजा। जबकि रिहाई 14 साल में रिहा होने के प्रावधान के तहत होती है। उदाहरण के लिए बिहार के आनन्द मोहन अब जेल से रिहा होने वाले है, और उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगायी जा रही हैं।

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जेल से रिहा होने के 2 वर्ष बाद ही कोई व्यक्ति कोई भी चुनाव भारतवर्ष में लड़ सकता है . यह प्रावधान भारतीय संविधान एवं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल सेट के तहत कुछ डिसक्वालीफिकेशन के नियमों के अंतर्गत माना जाता है


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