अगर बैंक लोन सैंक्शन लेटर शर्ते मानना


सवाल

अगर कोई बैंक से लोन लिया जाता है तो उसकी सैंक्शन लेटर की शर्ते को मानना जरूरी है क्या ? वो शर्तें कुछ भी ही ? कोई शर्त अगर फालतू हो और लोन का कुछ पैसा होल्ड करें बैंक तो उसमे ग्राहक क्या कर सकता है कोई कानूनी सलाह क्या होगी ग्राहक के लिए

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किसी भी बैंक के द्वारा डॉक्यूमेंट के संबंध में एग्रीमेंट जो तैयार किया जाता है उसमें आरबीआई के द्वारा मानक एवं शर्तें लागू होती है किसी भी परिस्थिति में लोन एग्रीमेंट में उपभोक्ता से कोई ऐसी हस्ताक्षर नहीं कराया जा सकते जो आरबीआई कानून के उल्लंघन में हो यदि ऐसा होता है तो आप इसकी शिकायत उसे बैंक के रीजनल ऑफिस जोनल हेड से अथवा सुनवाई न होने पर बैंकिंग लोकपाल मैं कर सकते हैं व वहां से व्यथित होने पर इंटीग्रेटेड ओंबड्समैन रूल 2021 के तहत मुंबई बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते है


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