1975 से काबिज झोपड़ी के एसडीएम पट्टे को रद्द होने से कैसे बचाएं


सवाल

अगर कोई किसी भूमि पर सन् 1975 से झोपडी बना कर रह रहा और भूमिहीन है लेकिन उसका पुत्र वर्ष 2004 के बाद एक बिस्मिल+डेढ़ डिस्मिल की रजिस्ट्री द्वारा पट्टेदार बन गया फिर 2013 में पट्टेदार मृतक हो गया वारिसाना वारिसों के नाम नहीं हुआ है भूमि मृतक के नाम पर है और उक्त झोपडी का वास स्थान के तहत 3 डिस्मिल का पिता के रहते पुत्र जिसने एक+डेढ़=ढ़ाई डिस्मिल का रजिस्ट्री से पट्टेदार हो गया है एसडीएम से वर्ष 2015 में पटृटा करा लिया है और मृतक पट्टेदार के वारिस वारिसाना 2021-22 में कराने के बाद वास स्थान को कैंसिल करवाते हैं तो वास स्थान पर क्या असर पड़ेगा वास स्थान के तहत मिले पट्टे का संरक्षण कैसे किया जाएगा।

उत्तर (3)


173 votes

हर राज्य के दीवाने कानून अलग होते हैं तो आपको पहला ये बताना पड़े की आप किस राज्य से संबंधित है तभी आपके तीनों मुद्दे जो उत्तर अधिकारी , वास स्थान एवं पत्ता निरस्त करण के बारे में आपको जानकारी दी जा सकती है

75 votes

1975 से लगातार कब्जे के स प्रूफ ाथ एकत्र कर आप अपने वास स्थान पत्ते का बचाव कर सकते हैं यदि मृतक के वारिस पट्टा निरस्त करना आने की अर्जी देते हैं तो कानून बिना किसी सुनवाई और नोटिस के पत्ता रद्द नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में सक्षम राजस्व न्यायालय में तुरंत पक्षकार बनाकर अपने कब्जे और पेट का स्टे आर्डर मांगे यदि वे जब आपको जबरन बेदखल करने की कोशिश करें तो आप सिविल कोर्ट में इंजेक्शन सुविधा का सुरक्षा हासिल कर सकते हैं


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