क्या फेसबुक अकाउंट हैक करने पर जेल हो सकती है


सवाल

मैंने अपनी पुरानी दोस्त (GF) का फेसबुक अकाउंट हैक किया है और वह इसकी रिपोर्ट साइबर सेल में करने वाली है। क्या मुझे इसके लिए सजा मिलेगी? अगर हाँ, तो कितनी जेल या जुर्माना हो सकता है?

उत्तर (4)


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हाँ, किसी की अनुमति के बिना उसका अकाउंट खोलना या हैक करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। अगर आपकी दोस्त इसकी शिकायत पुलिस या साइबर सेल में करती है, तो आप पर नीचे दी गई धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है:

  • आईटी एक्ट की धारा 66: अगर आपने बेईमानी या गलत इरादे से किसी का कंप्यूटर रिसोर्स (जैसे फेसबुक अकाउंट) हैक किया है, तो आपको 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

  • आईटी एक्ट की धारा 66C (पहचान की चोरी): यदि आपने उसका पासवर्ड चुराकर इस्तेमाल किया है, तो यह पहचान की चोरी (Identity Theft) माना जाएगा। इसके लिए भी 3 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

  • आईटी एक्ट की धारा 66E (निजता का उल्लंघन): अगर आपने उसके निजी मैसेज या फोटो देखे हैं या उन्हें सार्वजनिक किया है, तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसमें भी 3 साल की जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सावधानी की बातें:

  1. सबूत: साइबर पुलिस आसानी से आईपी एड्रेस (IP Address) और डिवाइस की जानकारी के जरिए यह पता लगा लेती है कि अकाउंट कहाँ से और किसने हैक किया है।

  2. समझौता: चूँकि यह मामला आपकी पुरानी दोस्त से जुड़ा है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनसे माफी मांग लें और मामला बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। अगर एफआईआर (FIR) दर्ज हो गई, तो सरकारी नौकरी या भविष्य के करियर में दिक्कत आ सकती है।

  3. अकाउंट वापस करें: तुरंत उस अकाउंट से हट जाएं और कोई भी डेटा डिलीट या चेंज न करें, वरना मामला और गंभीर (Data Theft) हो सकता है।

कानून अब साइबर अपराधों को लेकर बहुत सख्त है। अगर अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुई है, तो ईमानदारी से अपनी गलती मान लेना ही आपके बचाव का सबसे सुरक्षित रास्ता है।

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हैकिंग करने वाले को तीन साल तक की कैद या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। हाँ आप हो सकते हैं यदि वह अपनी निजता के विरुद्ध इस तरह के आरोप लगाती है। और गोपनीयता कानून सख्त हो रहे हैं

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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार सोशल मीडिया अकाउंट या किसी भी खाते को इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैक करना अवैध माना जाता है। इसे अधिनियम की धारा 66 द्वारा दंडनीय बनाया गया है और सजा 3 (तीन) साल तक या रुपये तक का जुर्माना है। 5 लाख या दोनों। आजकल इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है। मेरी आपको सलाह है कि आप किसी के साथ ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी सहमत न हों। अपने तत्काल कदमों को जानने के लिए एक वकील से परामर्श करें। आप चाहें तो इस वेबसाइट के जरिए मुझसे सलाह ले सकते हैं।

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हेलो क्लाइंट, मैंने आपके प्रश्न को आपके अनुसार पढ़ा है कि आपने अपनी पूर्व गर्ल फ्रेंड फेसबुक अकाउंट को अवैध रूप से एक्सेस करने का प्रयास किया है, जिसके कारण आपकी पूर्व गर्ल फ्रेंड ने साइबर क्राइम सेल को इसकी रिपोर्ट करने का फैसला किया है, यदि ऐसा होता है, तो यह निश्चित रूप से होगा खाँसी लेकिन अगर आप एक कानूनी साइबर कानून सलाहकार की सलाह का पालन करते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं अन्यथा आपको कम से कम 5 करोड़ की पैनल्टी के साथ-साथ 7 साल की जेल भी देनी होगी।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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