हाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत रा


सवाल

हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा राजस्थान राज्य की एक याचिका पर फैसले का निराकरण कर स्पष्ट किया है कि किसी भी प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए b.ed. डिग्री मान्य नहीं है इसके लिए सिर्फ डिप्लोमा इन elementary education यानी d.el.ed. ही मान्य होगा ।जबकि मध्यप्रदेश में चल रही नियुक्तियों में अफसरशाही की मनमानी के चलते b ed degree holder को भी मान्य किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी नियुक्ति में b ed ko अमान्य नहीं किया गया है जबकि इसके पूर्व 2018 तक की नियुक्तियों में प्राथमिक शिक्षक के लिए b ed Degree अमान्य थी । और भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट था कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होगी और आदेश सर्वमान्य होगा इसी आधार पर b ed degree holder बालों को भर्ती में शामिल किया गया था ।परन्तु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी b ed बालो को नियुक्ति दी जा रही है जबकि प्रदेश में आवश्यकता से अधिक मात्रा में d el ed बाले अभ्यार्थी उपलब्ध हैं और ये उनके अधिकारों का हनन हो रहा है ,हम इसकी शिकायत कहा और कैसे कर सकते हैं ।

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आप इसकी शिकायत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एप्लीकेशन लगाकर कर सकते हैं यह एक रिट याचिका होगी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं यदि आपकी बात सही है किस पूर्व में कोई इस तरह का निर्णय था यदि आपके पास है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय की अवमानना का भी लगा सकते हैं एडवोकेट अमरजीत कुमार से आप संपर्क कर सकते हैं


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