सर सवाल लेबर कानून तहत सासकीय अशासकीय


सवाल

सर मेरा सवाल यह है कि लेबर कानून के तहत सासकीय अशासकीय अथवा ग्रुप डी के कर्मचारी जैसे चपरासी सफाईवाला माली आदि का कार्य समय कितनी देर का होता है (कितने घंटे) प्रति दिन। कृपया जवाब देने की कृपा करे ।

उत्तर (2)


339 votes

श्रम कानून के तहत अधिकतम कार्य समय 8 घंटे का होता है चाहे वह शासकीय संस्थान हो अशासकीय इन 8 घंटों से ज्यादा यदि कोई आपसे काम कराता है तो उस ओवरटाइम देना पड़ेगा यदि संस्थान ऐसा नहीं करता है तो आप श्रम कानून के तहत श्रम न्यायालय में स्टार्ट कर सकते हैं


अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में श्रम एवं सेवा वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।


भारत के अनुभवी श्रम एवं सेवा वकीलों से सलाह पाए


श्रम एवं सेवा कानून से संबंधित अन्य प्रश्न