सर जी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 76


सवाल

सर जी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 76 के तहत जो जानकारी मांगी गई है आवेदन कर्ता द्वारा वह कार्यालय में है ही नहीं या संधारित नहीं है तो क्या इसमें मुझे दोषी करार दे दिया जायेगा,, कृपया मार्गदर्शन करने की निवेदन है

उत्तर (2)


107 votes

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत यदि कोई जानकारी मांगी गई है और जिसके द्वारा वह जानकारी मांगी गई है यदि वह उसे कार्यालय स्थल पर उपस्थित नहीं होता है वह वहां कार्यरत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में है कि आपको दोषी न ठहराया जाए मगर यह आपके वकील और जज पर निर्भर करता है मुझे कोई जवाब चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मुझे संपर्क करें क्योंकि आगे की कार्यवाही बताने के लिए मुझे आपकी फाइल को पढ़ना जरूरी है


अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में श्रम एवं सेवा वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।


भारत के अनुभवी श्रम एवं सेवा वकीलों से सलाह पाए


श्रम एवं सेवा कानून से संबंधित अन्य प्रश्न