श्रीमान जी मैं समग्र शिक्षा श्रीगंगा


सवाल

श्रीमान जी मैं समग्र शिक्षा श्रीगंगानगर में पिछले 15 वर्षों से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हूँ। वर्ष 2022 में विभाग द्वारा मेरे वेतन से रिकवरी हेतु लिखा गया जिसके खिलाफ मैं जोधपुर उच्च न्यायालय में रिट दायर की। माननीय न्यायालय द्वारा विभाग द्वारा रिकवरी के आदेश को गलत मानते हुए आदेश पर स्टे दिया गया जिसे बाद में स्टे कन्फर्म करते हुए रिट को duecourse में भेजा गया। श्रीमान जी वर्तमान में हमारी प्लेसमेन्ट एजेंसी बन्द हो गई है व वेतन बिल देने से मना कर रही है। मेरे द्वारा विभाग को निवेदन किया गया है कि मेरी वेतन व्यवस्था विभाग की अन्य प्लेसमेंट एजेंसी से करवा दी जाए, परंतु विभाग द्वारा यह कह कर मना कर दिया गया है कि आपका मैटर कोर्ट में है हम कुछ नहीं कर सकते। जिस कारण मुझे आगामी माह से वेतन नहीं मिलेगा व घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कृपया उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करें।

उत्तर (2)


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क्योंकि आपके केस में में एक बार आदेश ए कोर्ट का आदेश हो चुका है और मामला कोर्ट में भी है आपका कथन अनुसार उसे पर ऑलरेडी सालक चुका है रजिस्ट्री लग चुका है तो आप जो है इस आदेश को दिखाते हुए आपका वेतन को बाहर कर देना चाहिए यदि नहीं बोल कर रहे हैं तो आप जो हो वह जो कोर्ट का आदेश है उसी को ले जाकर उनकी रात में कोर्ट आप कंटेंट फाइल कर सकते हैं


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