मुझे बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 तहत झारख


सवाल

मुझे बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत झारखंड राज्य में ट्रांसफर किया गया। मैं झारखंड सरकार में कार्यरत हूं। मेरी नियुक्ति बिहार में आरक्षित श्रेणी में हुई थी। मैं झारखंड में उप समाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुआ था। मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। एकल पीठ ने कहा कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त में मुझे आरक्षण मिलेगा क्योंकि ये फ्रेस एप्वाइंटमेंट नहीं है। जबकि एलपीए नं 568/2017 में एकल पीठ आदेश को खारिज कर दिया है। इंदिरा साहनी मामले में पैरा 103 में लिखा है कि by selection or seniority based promotion. Limited examination by selection appointment है मुझे दोनों राज्यों में किसी एक राज्य में आरक्षण मिलेगा। चूंकि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा कार्यस्थल पर ही दिया जाता है इस लिए यहां आरक्षण मिलेगा या नहीं या दूसरी बात यह है कि फ्रेस एप्वाइंटमेंट सीधी भर्ती को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कैटेगरी डिटरमांड वाई बर्थ। इस मामले में सरकार एक बार सुप्रीम कोर्ट गई थी SLP no 10167 उसने हाई कोर्ट को फाइनल आदेश के लिए कहा था।

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! नमस्कार, मैं सुशील कुमार गोठवाल एडवोकेट ने आपकी समस्या को पढ़कर समझ लिया है। आपको परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है फिर भी यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो यह मुझे बताना होगा कि क्या हाइकोर्ट ने फैसला किया है। आप कबसे यहाँ पोस्टेड हैं।







धन्यवाद।


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