प्राइवेट सर्विस बीमा पॉलिसी बेटे पाल


सवाल

प्राइवेट सर्विस में बीमा पॉलिसी में बेटे (पालिसी होल्डर) ने पिता (नॉमिनी) को बनाया, परन्तु कोरोना महामारी (द्वितीय लहर) में नामांकित व्यक्ति (पिता) की मृत्यु पहले हो गई और 10 दिनों के अंदर पॉलिसी धारक (पुत्र) की भी कोरोना मृत्यु हो गई, लाक डाउन में पालिसी धारक ने नॉमिनी में परिवर्तन नहीं करा पाया इस अवस्था में पॉलिसी की राशि नॉमिनी की पत्नी ( माँ) को मिलना चाहिए या पत्नी को (पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध अच्छे ही नहीं थे) जिसमे बेटा पालिसी धारक ने (पति) पत्नी किसी भी संपत्ति में नॉमिनी नहीं रखा , इस दशा में किस कानूनी धारा के तहत बीमा की राशि किसे मिलना चाहिए (पालिसी धारक् माँ या पत्नी की मिलना चाहिए। कृपया उपयुक्त कानूनी सलाह दें। धन्यवाद राजेंद्र कुमार

उत्तर (2)


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सजेशन सर्टिफिकेट निकलवा कर बीमा कंपनी को सजेशन सर्टिफिकेट के द्वारा पैसे वारिसों को देने के लिए कहां सकता है. कानूनी तौर पर देखा जाए तो बीवी और मां दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए या फिर कोई और भी नॉमिनी हो तो उनको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए प्रक्रिया के लिए पहले सजेशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है या फिर बिना बीमा कंपनी में एफिडेविट देकर काम होता हो तो एफिडेविट से भी काम करा सकते हो


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