एक सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा काल अधि


सवाल

एक सरकारी कर्मचारी को परिवीक्षा काल में अधिक वेतन दे दिया गया जबकि हाईकोर्ट ने नोशनल लाभ के आदेश दिए हुए हैं उसके बावजूद विभाग को समझ में नहीं आने के कारण परिवीक्षाकाल की गणना कर ली और अधिक वेतन दे दिया गया। अधिक वेतन वसूली पर अभी हाईकोर्ट ने मुझे स्टे दिया हुआ है लेकिन विभाग ने मेरी आश्वासित केरियर प्रगती (ACP) रोक रखी है जो कि नियमो के विरूद्ध है। अतः कृप्या मार्गदर्शन करे और वसूली रोक पर कोई जजमेंट है तो बताइए।

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आपने बताया है कि कर्मचारी को प्रोबेशन काल में अधिक वेतन प्राप्त हो गया है. जबकि हाईकोर्ट ने नोशनल लाभ देने के लिए आदेश दे रखे हैं . किंतु आपके विभाग ने आपकी ए सी पी को क.अवैधानिक तौर पर रोक रखा है . आपके सवाल के मुताबिक यह .बात विवाद में नहीं है कि आपको अधिक वेतन प्राप्त हो गया है . माननीय उच्च न्यायालय जब तक आपके विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं करता है तो आप से जबरन वसूली नहीं की जा सकती है जहां तक एसीपी रोकने का सवाल है इस संबंध में आप लिखित में अपने विभाग का जवाब मांगे . विभाग को यह बताएं कि उन्होंने गलत तरीके से आपकी ए सीपी रोक रखी है . कृपया अपने प्रदेश का नाम हाईकोर्ट का नाम और उच्च न्यायालय मैं दाखिल रिट पिटिशन का नंबर देने की कृपा करें आपके कागजों को देखकर कुछ की जा सके .


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