हमारे परदादा मकान कब्जासुदा भूखण्ड प


सवाल

हमारे परदादा का मकान व कब्जासुदा भूखण्ड है परदादा के चार पुञ हुये अखे सिह, अभय सिह रामकुमार सिह, समुन्द्र सिह, रामकुमार सिह के कोई संतान नही हुई, उसने समुन्द्र सिह एक पुञ को गोद ले लिया, अखे सिह, अभय सिह ने पुस्तैनी मकान व भूख्ण्ड का हिस्सा समुन्द्र सिह एक ओर पुञ को बहीयो मे लिखा पढी कर दे दिया, रामकुमार सिह ते दतक पुञ ने अपनी पिता ऐसी वसीयत बनावाई जिसमे परदादा के मकान व भूख्ण्ड मे आधा हिस्सा बता रहा है, पंच-पंचायत के फैसला भी नही मान रहा है, हम 56 वर्षो से पुस्तैनी मकान और भूख्ण्ड पर रह रहे है, दतक पुञ का अलग ही मकान व भूख्ण्ड है, परदादा के ये भूख्णड कब्जासुदा रहे है, जो अब हम रह रहे है, अब क्या करे कि परमानेन्ट कागज बने ,उनके दावे को खारिज करवाये,

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आप पूरी जमीन को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा उस जमीन पर बरकरार बनाए रख सकते हैं तथा कोई अन्य व्यक्ति आप की जमीन को हड़पना चाहता है तो उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रक्रिया संहिता की धारा 145 147 की कार्रवाई कर सकते हैं तथा व्यक्ति आप की जमीन को रखना चाहता है उस व्यक्ति के खिलाफ बेदखली का दावा ला सकते हैं या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अधिनियम की धारा 6 और 7 द्वारा अपना टाइटल डिक्लेअर करा सकते हैं


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