सामान्य वर्ग का व्यक्ति एससी एसटी की जमीन कैसे खरीद सकता है


सवाल

डियर सर हम जेनरल कास्ट हैं हम एससी एसटी जमीन खरीदना चाहते हैं अपना नाम कैसे ट्रांसफर करें जनरल कास्ट प्रोसेस

उत्तर (2)


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सबसे पहले मुझे बताएं कि आप किस राज्य से हैं, क्योंकि उड़ीसा में दो स्थानीय कानून हैं 1) उड़ीसा भूमि रोकथाम अधिनियम है और 2) विनियमन II 1956 है (जो विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है) ओएलआर अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय दोनों के लिए है - आपको सक्षम राजस्व प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी और अनुमति प्राप्त करने के बाद आप गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि खरीद सकते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों को जनजातीय भूमि की बिक्री के लिए अनुमति प्रतिबंधित है लेकिन वे खरीद के लिए निर्धारित क्षेत्रों में भी पूर्व अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह का कानून एपी में भी प्रचलित है यदि भूमि मूल रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति द्वारा खरीदी गई थी तो आपको खरीदने में कोई समस्या नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को यदि सरकार द्वारा डी फॉर्म में भूमि दी गयी थी तो निम्न नियम है। 1) डी फॉर्म असाइनमेंट क्लॉज - 13 के अनुसार, संपत्ति को 10 साल के भीतर नहीं बेचा जा सकता है, 10 साल बाद भी यह संपत्ति अन्य समुदायों को नहीं बेची जा सकती है। 2) डी फॉर्म असाइनमेंट क्लॉज - 18 के अनुसार, यदि संपत्ति हरिजनों को सौंपी जाती है, तो उसे किसी अन्य समुदाय को नहीं बेचा जा सकता है।


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