सर नमस्कार।मैं ग्राम रुद्रपुर जिला द


सवाल

सर नमस्कार।मैं ग्राम रुद्रपुर जिला देवरिया का पुश्तैनी निवासी हूँ। मेरे दादाजी दो भाई थे।उनकी 16'8"X70' स्क्वायर फ़ीट की एक आवासीय पुश्तैनी जमीन है जो उनके पिता के नाम से थी, जिसका दोनो भाइयों ने आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा 45 साल पहले कर लिया था किंतु कोई बंटवारा विलेख नही बनवाया था। मेरे दादा बड़े थे उन्होंने अपने हिस्से के 16'8"X35 स्क्वायर फ़ीट में पक्का मकान 45 साल पहले बनवा लिया था और टाउन एरिया टैक्स व अन्य देनदारियां अपने नाम से जमा करने लगे, जबकि छोटे दादा ने अपने हिस्से पर कोई निर्माण नही करवाया है,बल्कि पुश्तैनी जमीन के बगल से ही एक दूसरा प्लॉट खरीदकर पक्का मकान बनवाया। मेरे दादा-दादी,छोटे दादा-दादी की मृत्यु हो चुकी है। मेरे पिताजी ने नगर पंचायत कार्यालय में अपने पुश्तैनी जमीन के खसरे की नकल के लिए आवेदन किया था जहां से खसरे की नक़ल जारी की गई तो उसमें खसरा नंबर और दादा के पिताजी का नाम लिखा था,साथ ही लिखा था कि-उक्त खसरा नंबर पर कोई आदेश अंकित नही है, "रकवा दक्षिण में 16'8"X 35 लिखकर काटा गया है"।सर इसका क्या अर्थ होता है??

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आपके पिताजी के दादा द्वारा अपने भाई के साथ लिखित में कोई समझौता नहीं किया गया होगा इसके आधार पर पूर्व की जमीन पूर्व के नाम पर ही चल रही होगी इसीलिए उसका उल्लेख तहसील में भी नहीं है पता खसरा में भी मौजूद नहीं है इसके लिए आपको अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के पटवारी से संपर्क करना जरूरी है वहीं इसके बारे में आपको सही और स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं


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