श्री सीता राम मीणा दिनांक 18 मई 2015 10 बीघा


सवाल

श्री सीता राम मीणा ने दिनांक 18 मई 2015 को अपनी 10 बीघा कृषि भूमि मेरे (प्रमोद कुमार जैन ) पक्ष में कर रखी थी। श्री सीता राम मीणा की मृत्यु दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को हो गई थी। मेरे नाम यह भूमि ट्रांसफर होनी है किन्तु पटवारी ने यह कहते हुए मुझे इंकार कर दिया कि शुडूल ट्राइब यानि अनुसूचित जनजाति की भूमि जनरल कास्ट यानि सामान्य जाति के नाम स्थान्तरण नहीं होगी। क्या पटवारी का ऐसा कहना कानूनन सही है या कानून के अनुसार सरकार को यह ज़मीन मेरे नाम स्थान्तरण करनी होगी।

उत्तर (2)


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किसी भी हरिजन व्यक्ति को अपनी जमीन बेचने के लिए पहले परमिशन करानी अनिवार्य होती है जब तक उसके बाद जमीन को बेचने की परमिशन नहीं होगी वह आपका नाम नहीं चढ़ सकती इसलिए सबसे जरूरी होगा कि पहले उसे जमीन की परमिशन ग्रहण की जाएगी उसके बाद ही आप वह जमीन आपका नाम ट्रांसफर हो सकती है


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