रजिस्ट्री के बाद बेचने वाले की मौत होने पर नामांतरण कैसे कराएं


सवाल

मैने प्लॉट लिया था लेकिन रजिस्ट्री के बाद उस रजिस्ट्री करवाने वाले की मृत्यु हो गई उसके बाद आरसीएमएस में नामांतरण आवेदन ऑनलाइन पड़ा रहा और मेरा केस पटवारी आपत्ति के बाद नायब तहसीलदार ने बंद कर दिया तो अब मेरा नामांतरण कैसे होगा मौके पर कब्जा है

उत्तर (1)


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आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है और जमीन पर कब्जा भी आपका है, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेचने वाले की मौत हो जाने से आपकी पक्की रजिस्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ता है।

दोबारा आवेदन: आप नामांतरण के लिए फिर से एक नया आवेदन लगा सकते हैं। इस बार अपने आवेदन के साथ अपनी रजिस्ट्री की नकल, बेचने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र और उसके परिवार वालों की जानकारी जरूर लगाएं। इससे पटवारी को अपनी रिपोर्ट आगे भेजने में कोई परेशानी नहीं होगी।

अपील का रास्ता: चूंकि नायब तहसीलदार ने आपका मामला बंद कर दिया है, इसलिए आप सीधे तहसीलदार या एसडीएम के सामने इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। अधिकारी आपकी पक्की रजिस्ट्री और कब्जे के सबूत देखकर पटवारी को नामांतरण का आदेश दे सकते हैं।

आप अपनी रजिस्ट्री और उस बंद हुए मामले की नकल लेकर जमीन के मुकदमों को देखने वाले अनुभावु वकील से सलाह ले। वह आपके सारे कागज देखकर यह तय करेंगे कि आपका काम नए आवेदन से जल्दी होगा या फिर बड़े अधिकारी के पास अपील करने से।


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