मैं ग्रीन जोन में प्लॉट कैसे खरीद सकता हूं


सवाल

नमस्ते सर, मैं पुणे में प्लॉट खरीदना चाह रहा हूँ। लेकिन पता चला कि अगर मैं 1 गुंठा 7/12 फेर-फार खरीदता हूं तो मेरे नाम पर शासन के नियमों के अनुसार नहीं किया जाएगा। केवल पृथक पंजीकरण (खरेदीखाट) किया जा सकता है। क्या खरेदीखाट कानूनी है? यदि मैं कानून द्वारा 1 गुंठा खरीदता हूं, तो संपत्ति का पूरा अधिकार किसके पास होगा, मैं या 7/12 को किसका नाम? ग्रीन ज़ोन में निवास की आबादी बढ़ने के बाद क्या यह सही है कि निवास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। भविष्य में एक बार जब सरकार 11 गुन्था से कम के लिए 7/12 जारी करती है। क्या मेरा नाम 7/12 को अपने आप आ जाएगा या मुझे पिछले मालिक से अनुमति की आवश्यकता होगी?

उत्तर (2)


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खरीदी गई भूमि 10 गुंठा से अधिक होने पर ही अधिकार अभिलेख में नाम दर्ज किया जायेगा। हाँ व्यक्तिगत स्वामी यदि भूमि खरीदते हैं तभी व्यक्तिगत नाम पर भूमि हस्तांतरित की जाती है। बिक्री विलेख इस तरह से कानूनी है। यदि आपने 1 गुंथा भूमि खरीदी है तो आपका नाम 7/12 उद्धरण में नहीं आया है। जोन का निर्धारण नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाएगा।


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