मेरे मित्र उप्रआवास विकास समिति प्रथ


सवाल

मेरे मित्र का उ.प्र.आवास विकास समिति में प्रथम आवंटी के रूप में में एक फ्लैट है तथा एक फ्लैट अपनी पत्नी के नाम री-सेल में लिया है दोनों फ्लैटों पर समिति का कुछ भी बकाया नहीं है। कुछ कारण से बोर्ड सदस्यों से मतभेद हैं। क्या यह लोग फ्लैटों को बेचने में दिक्कत कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो उसका क्या उपाय है जिससे फ्लैट बेचने में दिक्कत न हो।

उत्तर (2)


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. मकान का शेयर सर्टिफिकेट अपने नाम पर कर वा ले . अन्यथा बाद में दिक्कत होगी क्योंकि बोर्ड मेंबर्स बाद में हो सकता है आपके नाम पर शेर सर्टिफिकेट ट्रांसफर ना करें . आप के ऊपर अगर सोसाइटी का कोई भी बकाया नहीं है तो आप को अपना मकान बेचने से कोई नहीं रोक सकता है


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