बंदोबस्त अधिकारी वादी नाम जमीन दर्ज आ


सवाल

बंदोबस्त अधिकारी ने वादी के नाम जमीन दर्ज करने का आदेश दिया पर वादी ने नही कराया और मर गया।क्या वादी के नाम अब उक्त जमीन दर्ज हो सकती है व क्या वादी मरने से पहले जो वसीयत कर गया वह वैध है क्योंकि दाखिल खारिज हुआ नही

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बंदोबस्त अधिकारी ने जिस क व्यक्ति के पक्ष में जमीन दर्ज कराने का आदेश दिया था तथा वह व्यक्ति मर चुका है . उसके वारिसान उस के पक्ष में जमीन अंकित करा कर अपने नाम जमीन करा सकते हैं तथा मृतक के द्वारा विधिक रुप से लिखी गई वसीयत के अनुसार भी जमीन का बंटवारा हो सकता है .


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