पुराने एग्रीमेंट के आधार पर मकान खाली होने पर खरीदार क्या करे


सवाल

मैंने 2014 में मकान राजेंद्र यादव खरीदा था राजेंद्र यादव ने उसे मकान को 2005 लक्ष्मी कौशल से खरीदा था लक्ष्मी कौशल ने रजिस्ट्री करने से पहले 2003 में गोविंद शाक्य को एग्रीमेंट कर दिया था उस एग्रीमेंट के आधार पर गोविंद शाक्य कोर्ट से केस जीतकर मेरा मकान खाली करवा लिया है मुझे क्या करना चाहिए

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चूंकि कोर्ट के आदेश से आपका मकान खाली हो चुका है, इसलिए अब आपका सबसे पहला कानूनी हक उस व्यक्ति से अपने पूरे पैसे ब्याज सहित वापस लेना है जिसने आपको विवाद वाला मकान बेचा था।

पैसे वापसी का मुकदमा: आपको तुरंत राजेंद्र यादव और लक्ष्मी कौशल के खिलाफ दीवानी अदालत में अपने पैसे वापस पाने का मुकदमा दायर करना चाहिए। कानून के मुताबिक, अगर बेचने वाले के पास मकान का सही मालिकाना हक नहीं था, तो उसे खरीदार को उसका पूरा पैसा हर्जाने और ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है।

धोखाधड़ी की शिकायत: लक्ष्मी कौशल और राजेंद्र यादव ने पुराना इकरारनामा छिपाकर आपको मकान बेचा है, जो कि साफ तौर पर एक धोखा है। आप इन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और बेईमानी के लिए नए भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज करा सकते हैं। पुलिस केस होने से उन पर पैसे लौटाने का भारी दबाव बनेगा।

ऊपरी अदालत में अपील: अगर गोविंद शाक्य वाले केस में आपको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था, तो आप उस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील भी कर सकते हैं। आप बिना देरी किए एक अच्छे वकील से क़नूबी सलाह ले, ताकि वे तुरंत आपके पैसे वापस दिलाने की कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकें।


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