चॉल पुनर्विकास के दौरान किराया रसीद के हस्तांतरण पर स्पष्टीकरण


सवाल

प्रिय महोदय हम दो भाई साठ साल से मुंबई के पगड़ी चॉल में रह रहे हैं। अब हमारा चॉल पुनर्विकास के दौर से गुजर रहा है। क्या हमारे नाम पर किराए की रसीद को स्थानांतरित करना आवश्यक है या बिना स्थानांतरण किराया रसीद के, क्या हम डेवलपर के साथ समझौता कर सकते हैं, हमारे नाम पर हस्तांतरण के लिए बाध्य है क्योंकि हम 60 वर्षों से रह रहे हैं?  क्या किराए की रसीद को संयुक्त नाम से स्थानांतरित किया जा सकता है? 

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यह सलाह दी जाती है कि किराए की रसीद दोनों भाइयों के नाम ट्रांसफर करा ली जाए। आपके नाम पर किराए की रसीद प्राप्त करने के बाद डेवलपर के साथ एक समझौता करना उचित होगा। सभी प्रमाण दोनों पक्षों के नाम होने चाहिए। साथ ही परिसर को तब तक खाली न करें जब तक कि आप करार पंजीकृत न करा लें


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